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एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि “अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" एवं "अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" तथा "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना” अन्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 हेतु PMS पोर्टल एवं "मोबाईल ऐप" के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन करने हेतु दिनांक-05.11.2022 से 05.12.2022 तक की तिथि निर्धारित की जाती है। Date : 22/10/2022
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Govt. of Bihar |
Government of Bihar Has Invited Online Application Form for Post Matric Scholarship for SC & ST category only Students for academic year 2022-23 through pmsonline portal (www.pmsonline.bih.nic.in). Those Candidate Who Are appearing in the academic session 2022-23 Can Apply from 05 Nov 2022. Guru Gyan Provides You the Official Information and Direct Apply Link Released by the Govt. Of Bihar.
Government of Bihar
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Bihar Post Matric Scholarship (PMS) Online Form 2022-23 Bihar SC/ST Scholarship Online Form for 2022-23
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Important Dates
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Application Fees
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- Application Begin On : 05/11/2022
- Application Last On : 16/01/2023
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Eligibility |
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं के लिए संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित छात्र/छात्रा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए सक्षम होंगे।पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं के लिए संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित छात्र/छात्रा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए सक्षम होंगे।
- आवेदक को बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए। (Applicant must be a permanent resident of Bihar state.)
- आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा निर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हो। (The applicant's caste should be included in the list of Backward Classes and Extremely Backward Classes and Scheduled Castes and Scheduled Tribes issued by the State Government.)
- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदक सहित माता-पिता / अभिभावक का अधिकतम कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रु० 3.00 लाख तक होना चाहिए। तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवेदक के माता - पिता/ अभिभावक के वित्तीय 2022-23 से आय की अधिसीमा 03.00 लाख तक की गयी है। भविष्य में माता पिता/ अभिभावकों के अधिकतम लाभ के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश लागू माना जाएगा ।
- प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मैट्रिक / प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र / छात्रा ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते है।
- एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे, यथा- I.Sc. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद I.A., B.A. की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद B.Com. एवं M.Sc. करने के बाद M.A कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आवेदक के माता-पिता के मात्र 02 (दो) पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा, किन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में यह नियम लागू नहीं होगा ।
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Document Required to Apply :
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- Aadhar Card
- Residential Certificate of Bihar
- Caste Certificate
- Income Certificate
- Fee Recipt form Institution [View]
- Bonafide Certificate {As Applicable} [View]
- Last Exam Passing Certificate
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About Post Matric Scholarship
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State scheme for providing scholarship to meritorious students of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes and Extremely Backward Classes studying in post matric class within the state and outside the state, Establishment and Committed Expenditure and Post Matric Scholarship Scheme under Centrally Sponsored Scheme is operated. Under this scheme, scholarship is given to the students studying in a duly recognized college/ university/ Institute. Under this scheme, funds are provided by the State Government and the Central Government.
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