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बिहार सरकार |
बिहार सरकार ने बिहार के किसानों के लिए बिहार डीजल अनुदान योजना शुरू की है। इस डीजल अनुदान बिहार के तहत बिहार के वे किसान जो धान और मक्का की खेती करते हैं। उन सभी किसानों को इस बिहार डीजल अनुदान योजना का पहला लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत बिहार के किसानों को 60 रुपये प्रति लीटर दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को 1 एकड़ पर ₹600 का लाभ मिलेगा। गुरु ज्ञान आपको बिहार कृषि विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना और प्रत्यक्ष आवेदन लिंक प्रदान करता है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
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योग्यता
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- आवेदन शुरू: 29/07/2022
- आवेदन अंतिम तिथि : 30/10/2022
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- आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसान होना चाहिए। तभी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक किसान धान या मक्के की फसल कर रहा हो तभी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास किसान के डीजल की रसीद होनी चाहिए। तभी उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक किसान पहले से ही डीबीटी कृषि के पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
- इसी तरह, इस योजना के तहत केवल वही किसान आवेदन करें जो वास्तव में सिंचाई के लिए डीजल का उपयोग कर रहे हैं।
- यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही इस डीजल सब्सिडी का लाभ मिले।
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बिहार डीजल अनुदान योजना का लाभ |
- खरीफ फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल पर 60 रूपये प्रति लीटर की दर से 600 रूपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा।
- धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1200 रूपये प्रति एकड़ ।
- खड़ी फसल में धान, मक्का अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगन्धित पौधे की अधिकत्तम 3 सिंचाई के लिए 1800 रूपये प्रति एकड़ ।
- प्रति किसान अधिकत्तम 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा ।
- वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर-रैयत), उन्हें प्रमाणित / सत्यापित करने के लिए सम्बन्धित वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जायेगी।
- सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले।
- केवल वैसे ही किसान इस योजना के तहत आवेदन करें, जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे है।
- डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, की जाँच संबंधित कृषि समन्वयक द्वारा किया जायेगा ।
- अधिकृत पेट्रोल पम्प से डीजल क्रय के उपरान्त डीजिटल पावती रसीद (डिजिटल वाऊचर) जिसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक अंकित हो, मान्य होगा ।
- दिनांक 30.10.2022 तक सिंचाई के लिए क्रय किये गये डीजल के लिए ही यह मान्य होगा। इस योजना का लाभ ऑनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा।
- किसान भाइयों एवं बहनों से अनुरोध है कि कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/krishi/Citizen Home.html के दिये गये लिंक DBT in Agriculture पर या https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन कर इस योजना का लाभ उठायें ।
- अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषि फीडर से 16 घंटे निर्बाध विधुत की आपूर्ति की जा रही है। इसका भी लाभ किसान उठायें।
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About Bihar Agriculture Department
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Agriculture is the key to the overall development of the State economy. Agriculture is the backbone of Bihars economy 77% of workforce and generating nearly 24.84% of the State Domestic Product. The percentage of population employed in agriculture production system in Bihar is estimated to 77%, which s much higher than the national average. Nearly 24.84% of GDP of the state (2011-12) has been from agriculture sector (including forestry and fishing). The state has attained self sufficiency in food grains production. Barring maize and pulses productivity of various farm produce in Bihar is much below the national average. Though the area under cultivation is shrinking, there is tremendous scope for income.
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